बहराइच 17 अप्रैल। वरिष्ठ कोषाधिकारी नरोत्तम शरण ने बताया कि जनपद में वर्तमान में ई. कुबेर व्यवस्था के तहत कोषागार से डी.डी.ओ. पोर्टल के माध्...
वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री शरण ने बताया कि शासनादेश संख्या 12 दिनांक 23 अगस्त 2016 के प्रस्तर 4 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष में फेल हुए ट्रांजेक्शन को अगले वित्तीय वर्ष के 30 अपै्रल तक भुगतान किये जाने का प्राविधान है, तत्पश्चात उक्त धनराशियॉ लैप्स हो जायेगी। उन्होंने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से अपेक्षा की है कि रिटर्न ट्रांजेक्शन से सम्बन्धित देयक विलम्बतम 25 अप्रैल 2024 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि सम्यक परीक्षणोपरान्त उनके भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
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